गाजीपुर- हत्या के प्रयास के मामले में 2 को 4 साल की कड़ी कैद

प्रखर ब्यूरो ग़ाज़ीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/FTC द्वित्तीय दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के मामले में 2 लोगो को 4 साल की कड़ी कैद के साथ प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की धनराशि में से 80 प्रतिशत घायल को देने या का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार बहरियाबाद थाना गांव मिर्जापुर के विजय बहादुर सिंह ने थाना बहरियाबाद में इस आशय की तहरीर दिया कि 11 अगस्त 2018 को समय 2 बजे दिन में उसका लड़का अगस्त सिंह अपनी जमीन पर पौधा लगा रहा था कि मेरे पड़ोस के देवेंद्र सिंह, टिंकू सिंह आकर मेरे लडके को मारने पीटने लगे। मना करने पर असलहे से फायर कर दिए, जिससे मेरा लड़का घायल हो गया। सूचना पर थाना बहरियाबाद में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।