गाजीपुर- न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियो को 20 साल की कड़ी कैद व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दण्डित

प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियो को 20 साल की कड़ी कैद व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की राशि से 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दरअसल अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद एक गांव की महिला ने थाना शादियाबाद में इस आशय का तहरीर दिया कि 3 मार्च 2020 को दोपहर 2 बजे उसकी नाबालिक नातिन सिवान से जानवरो के लिए चारा लेने गई थीं कि उसी के गांव के दो लोग अर्जुन कुमार व अमन कुमार उसकी नातिन को सिवान में अकेला पा कर उसका मुँह बंद करके उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद उसकी नातिन घर रोते हुए आई और घटना बताई। वादनी की सूचना पर आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियो को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 5 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय दोनो आरोपीयो को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने बताया की पीड़िता और दोनों आरोपी एक ही गांव के होने के नाते वादिनि कोर्ट में मुकर गई थी। लेकिन पीड़िता डटी रही। लेकिन मामले में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद फिर कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुनाया।