बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए व्यक्ति की शत्रु संपत्ति मामले में मुख्तार पर आरोप तय

प्रखर डेस्क। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी से शत्रु संपत्ति पर कब्जा और अवैध निर्माण के मामले में आरोप तय कर दिए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी. गौरतलब है कि मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी. अब व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने पर मुख्तार के हस्ताक्षर कराए जाएंगे. बता दें कि इस मामले में 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज थाने में मुख्तार और उसके बेटों पर मामला दर्ज हुआ था. मुख़्तार पर है कि उसने खाधड़ी से शत्रु संपत्ति को अपने और बेटों के नाम कराकर उस पर अवैध निर्माण करवाया था. इस मामले में आरोप से मुक्ति की मुख्तार अंसारी की अर्जी 27 जुलाई को खारिज हुई थी. दरअसल, इस मामले में 27 अगस्त 2020 को स्थानीय क्षेत्र लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि जियामऊ इलाके में कुछ जमीन मोहम्मद वसीम के नाम पर दर्ज थी जो पाकिस्तान चला गया था और उसकी जमीन सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज की गई थी. एफआईआर के मुताबिक उक्त जमीन को अंसारी और उनके बेटों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिया और इस तरह सरकार के साथ करोड़ों रुपये की ठगी की. मामले में अंसारी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए दावा किया गया था कि वह निर्दोष हैं और राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें मामले में फंसाया गया है. इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया था।