ग़ाज़ीपुर- जनपद में धारा 144 लागू

प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। आगामी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 परिषद उ0प्र0 तथा पूर्वाचल विश्व विद्यालय जौनपुर द्वारा स्नातक/परास्नातक परीक्षाए विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा के दौरान नकल करने के प्रयास को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस वर्ष 17/18 मार्च को होली तथा 10 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार, साथ ही 14 अप्रैल को डा. भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती मनायी जायेगी। इसी के साथ 3 अप्रैल से रमजान का पवित्र माह प्रारम्भ होने वाला है तथा रमजान के पश्चात चन्द्र दर्शन के अनुसार ईद-उल-फितर का त्यौहार 3 मई को मनाया जायेगा। रामनवमी त्योहार के अवसर पर मंदिरों आदि स्थानो पर काफी भीड़-भाड़ होती है तथा कही-कही मेले का आयेाजन भी होता है। मेले में भीड़-भाड़ का लाभ उठाकर अराजक तत्वो द्वारा शान्ति व कानून व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण किया जा सकता है। होली हिन्दू समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, 17 मार्च को होलिका दहन किया जायेगा तथा 18 मार्च को लोग एक दूसरे को रंग गुलाल व अबीर आदि लगाकर खुशियां मनाते है। होलिका दहन के स्थान व रंग आदि को लेकर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के दिन झाकियां सजायी जाती है। रमजान माह मे रोजे की नमाज सकुशल तथा शान्ति वातावरण में सम्पन्न हो सके, साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इन सब बातों को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। आगामी परीक्षाए एंव त्यौहार को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) अरूण कुमार सिंह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा जो दिनांक 11 मार्च 2022 को दिनांक 12 मार्च 2022 से अगले दो माह तक के लिए निर्गत की गयी है, को अवक्रमित करते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दी है।