दिनदहाड़े चाय विक्रेता की हत्या मामले में झुन्ना पंडित सहित आठ को आजीवन कारावास


झुन्ना पंडित पर 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज

प्रखर वाराणसी। दिनदहाड़े दिव्यांग चाय विक्रेता दिलीप पटेल की गोली मारकर हत्या करने के चर्चित मामले में अदालत ने सोमवार को शातिर बदमाश झुन्ना पंडित समेत आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद अभियुक्त श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व मोनू विश्वकर्मा को दोषी पाया और आजीवन कारावास के साथ 86 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह, आलोक श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता नीरज कुमार राय एवं जसवंत पांडेय ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन सितंबर 2019 को वादी प्रदीप पटेल ने वर्ष 2019 में कैंट थानांतर्गत स्थित ग्राम मड़वा में भाई दिव्यांग की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। विचारण के दौरान एक आरोपी राजेश पटेल की मौत हो गई। आठ को दोषी पाया गया और नौ लोगों को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल विनय कुमार सिंह व आलोक श्रीवास्तव और वादी की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार राय ने पैरवी की। दूसरी तरफ, वादी प्रदीप पटेल ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले में पूरा परिवार खुश है। दुख इस बात का है कि मेरा भाई दुनिया में नहीं है। न्याय पाने के लिए पिता ने अपनी एक जमीन भी बेच दी। तीन माह पूर्व भी झुन्ना पंडित के नाम पर शिवपुर के चिकित्सक डॉ. रामाशंकर प्रसाद सिंह उर्फ डॉ आरएस पटेल से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। अस्पताल के गार्ड लवलेश सिंह को रात में पत्र थमाते हुए गाली गलौज किया गया था। चिकित्सक ने मढ़वा निवासी झुन्ना पंडित और अज्ञात के खिलाफ रंगदारी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले 17 अक्तूबर को झुन्ना पंडित समेत उसके गिरोह के नौ बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। झुन्ना पर वाराणसी समेत अन्य जिलों के थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी समेत कुल 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।