ग़ाज़ीपुर- आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

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प्रखर ब्यूरो गाज़ीपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि इस वर्ष हिन्दू समुदाय का प्रमुख पर्व महानवमी दुर्गापूजा व विजयदशमी दिनांक 14 व 15 अक्टूबर 2021, दीपावली दिनांक 04 नवम्बर 2021, गोबर्धन पूजा दिनांक 05 नवम्बर 2021, भैयादूज दिनांक 06 नवम्बर 2021, डाला छठ का पर्व दिनांक 10 नवम्बर 2021 तथा कार्तिक पूर्णिमा का पर्व दिनांक 19 नवम्बर 2021 को पड़ रहा है। विजयादशमी व डाला छठ के दिन जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड होती है। विजयदशमी एवं दीपावली हिन्दू समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथ ही मुस्लिम सम्प्रदाय का त्यौहार बारावफात को 19 अक्टूबर 2021 को मनाया जायेगा। मुस्लिम सम्प्रदाय सुन्नी द्वारा बारावफात को पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिवस के रूप मे मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमे काफी भीड़-भाड़ होती है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय मे जनपद मे विभिन्न मुद्दो को लेकर धरना एवं प्रर्दशन हो रहे है। स्थिति को देखते हुए उक्त त्यौाहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतएव उक्त परिस्थितियों मे लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुशील लाल श्रीवास्तव, अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने, जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू किया है। बताया कि तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति मे प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति मे विचरण नही करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नही चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नही सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नही करेंगा, न एसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गो पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हे अन्य प्रकार से हानि पहुचायेगा। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नही फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन मे कोई अवरोध नही करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजकि मार्गो पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ नही करेगा या न उन्हे अन्य प्रकार से हानि पहुचायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष / परम्परा से भिन्न किसी देवी/देवता की मूर्ति स्थापना/पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नही करेगा। बारावफात के दिन प्रतिबंधित पशुओं सुअर का विचरण प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाल उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र मे दिनांक 24 सितंबर 2021 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश का वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर वर्ष 2021 की माह सितम्बर की 24 तारीख की जारी किया गया।