बिना अनुमति विदेश यात्रा करना एसपी को पड़ा भारी, निलंबित

प्रखर लखनऊ। शासन ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की एसपी अलंकृता सिंह को बिना अनुमति और बिना अवकाश मंजूर कराए विदेश यात्रा पर चले जाने के कारण बुधवार को निलंबित कर दिया। अलंकृता वर्ष 2008 बैच की आईपीएस हैं और लंबे समय से गैर हाजिर चल रही हैं। उन्होंने एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन को बताया था कि वह लंदन में हैं। बतादे कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निलंबन आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अलंकृता सिंह ने 19 अक्तूबर 2021 को रात्रि में व्हाट्सएप कॉल कर एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन को अवगत कराया कि वह इस समय लंदन में हैं। वह अगले दिन 20 अक्तूबर 2021 को कार्यालय में उपस्थित नहीं थीं और तभी से लगातार अनुपस्थित चल रही हैं। इस कृत्य के कारण उन्हें राजकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाया गया। शासन ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम आठ के तहत उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संसुस्ति की और 23 दिसंबर 2021 को उन्हें आरोप पत्र भी दिया गया। चार महीने बाद जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अलंकृता सिंह को निलंबित करते हुए डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उन्हें राज्य सरकार को इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं।