साधन सहकारी समिति हरिनाथपुर खण्ड-बड़ागाव मे चुनाव अधिकारी ने किया सात लोगो का नामांकन पत्र अवैध

प्रखर बड़ागांव वाराणसी। स्थानीय न्यायपंचायत ताड़ी अन्तर्गत साधन सहकारी समिति हरिनाथपुर खण्ड-बड़ागाव वाराणसी मे प्रबन्धन समिति सदस्य पद हेतु चौदह मार्च को नौ पद हेतु सत्रह लोगो ने नामांकन पत्र ब्लाक बड़ागाव मे किया था पन्द्रह मार्च 2023 को जाच व प्रकाशन होनी थी। जिसमे नौ लोगो ने अन्तिम सूची न मिलने के कारण अन्तरिम सूची का क्रमांक भर दिया था दो लोगो का एक बजे निर्वाचन अधिकारी ने संशोधित कर दिया ग्यारह बजे रामश्रृगार पाठक आकर अपना संशोधन करा गये थे उनका आरोप है कि उनके प्रतिद्वन्दी छेत्र के दबंग पेट्रोल पंप मालिक चुनाव अधिकरी को अपने दबाव विशेष संलिप्तता से हमारा नामांकन अबैध करा दिये। यह सूचना अन्य छ: लोगो को जब पता चला भागे भागे पहुचे दो बजे उस समय चुनाव अधिकारी निर्विरोध निर्वाचित सदस्य एवं कथित अध्यक्ष पद के दावेदार के साथ चूनाव कछ मे जलपान कर रहे थे उन सबका कहना है अन्दर जाने से मना कर दिया तीन बजे कहने लगे आइये अब समय समाप्त हो गया हम प्रकाशन सूची बना लिए है। अब कुछ नही होगा अनपढ़ गवही किसानो का कहना था कि कही भी समय सारिणी चस्पा नही थी। अन्तिम मतदाता सूची भी उसी दिन चस्पा किया गया सचिव द्वारा जिस कारण हम सब अन्तितिम सूची से नामांकन मे क्रमांक भर दिया। महिला प्रत्यासी हिरावती देवी रोती रही अधिकरी महोदय सबका प्रार्थना पत्र एक पन्ने पर लिये 03:45 पर प्रार्थना पत्र 04:45 समय लिखकर प्रकाशन सूची चस्पा कर चार बजे चले गये। जिला निर्वाचन अधिकरी का कहना था किसानो से कि मतदाता क्रमांक त्रूटि सचिव मिलान कर नामांकन वैध कर सकते थे यह चूनाव अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। किसी का नामांकन मतदाता क्रमांक त्रूटि के कारण अवैध नही होना चाहिए। छेत्र मे एक समिति पर एक तरफा हिरावती देवी, रामकिशून, प्रभु देवी,छेदी लाल, जियालाल , विनोद सिंह, राम श्रृंगार पाठक सात लोगो का नामांकन पत्र अवैध होना चर्चा का विषय है ।