त्योहारों के मद्देनजर वाराणसी जिलाधिकारी का नया फरमान

 


प्रखर वाराणसी।  जिले में 3 दिन की हुई बंदी के बाद बाजारों में हो रही अत्यधिक भीड़ को देखते हुए डीएम कौशल राज शर्मा ने नया फरमान जारी किया है। डीएम ने पूर्व में निर्गत आदेशों में संशोधन करते हुए दो दिन ही बन्दी की घोषणा की है। जो आगामी 15 अगस्त 2020 तक प्रभावी होगा। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन की अभी दुकाने व निजी कार्यालय बन्द रहेंगे। कंटेन्मेंट व हॉटस्पॉट छोड़कर सभी दुकाने व निजी कार्यालय अब सोमवार से शुक्रवार तक खोले जाएंगे। शासन के निर्देशानुसार साप्ताहिक बन्दी सिर्फ शनिवार और रविवार को ही होगी। बतादे कि  दुकानों को खोले जाने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक का निर्धारित किया गया था। अब इन दुकानों को खोले जाने का समय सुबह 9:00 से शाम 5:00 तक निर्धारित किया गया है। शाम 6:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। बैंक, दवाइयां, दूध, सब्जी, कोरियर रिटेल दुकाने, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप को सप्ताह के 2 बन्दी वाले दिनों में भी खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडी के लिए प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय ही लागू रहेगा । दिनांक 1 से 3 अगस्त के बीच बकरीद, रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए साप्ताहिक बन्दी 1 अगस्त शनिवार और 2 अगस्त रविवार को मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय व राखी विक्रय की दुकानों को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। दिनांक 1, 3, 5 व 11 और 12 अगस्त 2020 को क्रमशः बकरीद, रक्षाबंधन , अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण तथा जन्माष्टमी का त्योहार, कार्यक्रम हैं। इन त्योहार हेतु सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम जानवरों की कुर्बानी आदि को प्रतिबंधित किया जाता है । ईदगाह, मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। इन दिवसों पर कोई भी सार्वजनिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं भी सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर भीड़ एकत्रित करके नहीं किया जाएगा। जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे वे निजी रूप से आयोजित किए जाएंगे । उक्त अवधि में किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर चलेग तथा दो गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेगा।