प्रखर नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ, एनआईए, प्रवर्तन निदेशाल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सभी राज्यों के पुलिस स्टेशनों में भी सीसीटीवी कैमरे, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है लगाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा ये सीसीटीवी कैमरे पुलिस स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाए जाने चाहिए. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इन कैमरों की 18 महीनों की रिकॉर्डिंग को रखना अनिवार्य होगा. राज्यों को छह सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में ह। जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच ने 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटनने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। इस मामले में 16 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की हालत पर जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट के आदेश का पालन ढाई साले के बाद भी न होने पाने के बाद कोर्ट ने इसे महज 6 सप्ताह के भीतर पूरा करने के लिए कहा है. कोर्ट यह भी कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एसएचओ सीसीटीवी के काम, रिकॉर्डिंग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा.
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