ग़ाज़ीपुर- 10 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा लाकडाउन- जिलाधिकारी

प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी एम.पी. सिंह ने शासन के निर्देशानुसार लागू कालडाउन को 10 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि शासन द्वारा जारी आदेश के अर्न्तगत आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकानों के साथ ही दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना आदि की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें बंद रहेगी। सब्जी मंडी, फल मंडी में भी सोशन डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क/ग्लब्स के साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने शासन के आदेश पर दैनिक उपयोग के वस्तुओं जैसे सब्जी, फल एवं किराना की दुकानों को निम्म समयावधि में खुलने के आदेश दिये है। आदेश में कहा है कि फल, सब्जी की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से पूर्वान्ह 10 बजे तक खुलेगी। किराना की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। सब्जी मंडी, फल मंडी की दुकानों को परोक्त अवधि में लगाने के स्थान का निर्धारण जनपद मुख्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक, नगर तथा उपजिलाधिकारी सदर द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर किया जाएगा। इसी प्रकार उपरोक्त अवधि में तहसील मुख्यालय एवं कस्बों में सब्जी मंडी, फल मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित उपजिलाधिकारियों/क्षेत्राधिकारियों द्वारा नगर पलिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर किया जाएगा।