बिना एफआईआर थाने में नहीं बुला सकती पुलिस- हाई कोर्ट


प्रखर डेस्क। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर दर्ज हुए थाने बुलाये जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी करने के उपरांत ही किसी को थाने पर बुलाया जाये. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अधीनस्थ पुलिसकर्मी थाना इंचार्ज के अनुमति से ही ऐसी नोटिस जारी कर सकते हैं.ये आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने सरोजनी नाम की एक लड़की के पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए पारित किया. कोर्ट ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि पुलिसकर्मी के महज मौखिक आदेश पर किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है. सरोजनी नाम की लड़की ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेज कर शिकायत की थी कि उसके माता-पिता को 8 अप्रैल को महिला थाना, लखनऊ पर फोन कर के पुलिस ने बुलाया. वहां जाने के बाद उसके माता-पिता को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया।