ज्ञानवापी मामला! तारीख पर तारीख मांगने पर मुश्लिम पक्ष से नाराज जज ने लगाया जुर्माना


प्रखर वाराणसी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में मस्जिद पक्ष के जरिए लगातार अगली तारीख मांगने से वाराणसी के जिला जल नाराज हो गए. उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अगली तारीख तो दे दी लेकिन अंजुमन इंतजामिया पर 500 रुपये जुर्माना लगाते हुए अगली तारीख 22 अगस्त निर्धारित की गई हैं. अगली तारीख यानी 22 अगस्त को पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया. बता दें कि इस मामले में 18 अगस्त यानी गुरुवार को सुनवाई मुकर्रर हुई थी. पिछली तारीख में भी मस्जिद पक्ष से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 15 दिन का समय मांगा था. समय मांगने के पीछे वजह बताई गई थी अधिवक्ता अभय नाथ यादव के आकस्मिक निधन के कारण तैयारी पूरी न होना. बता दें कि मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी. इस वजह से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत के सामने दरख्वास्त रखते हुए कहा कि केस से जुड़ी फाइल अधिवक्ता स्वर्गीय अभयनाथ यादव के चैंबर में ही है. इसलिए इस केस में अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए नए वकील नियुक्त कर तैयारी करना है. अदालत ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अगली तारीख 18 अगस्त की मुकर्रर की, लेकिन गुरुवार को सुनवाई से दौरान मस्जिद पक्ष ने दो नए वकील तो मुकदमे की पैरवी के लिए खड़े किए लेकिन फिर से अगली तारीख देने की प्रार्थना की. इसी बात से अदालत नाराज हुई. बता दें कि प्रतिवादी मस्जिद पक्ष की ओर से शमीम अहमद और योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू नए वक़ील नियुक्त किए गए हैं. अब तक चली सुनवाई में मस्जिद पक्ष ने जवाब दाखिल किया. जिस पर मंदिर पक्ष के चारों वादिनी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने बहस पूरी की. अब इस मामले में मस्जिद पक्ष को अपना प्रतिउत्तर देना है. बता दें कि मुकदमे की पोषनीयता यानी 7/11 मामले की ये सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई के बाद वाराणसी की जिला जज की अदालत ये फैसला सुनाएगी कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं.