आरएसएस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दाखिल की

 

आरएसएस पार्टी का कहना है कि कोरोना से मतदाता की मौत होती है, तो क्या उसे मुआवजा दिया जाएगा?

 

बता दें कि चुनाव कराते समय अगर किसी चुनाव कर्मी की कोरोना से मौत होती है तो उसे 50 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है

लेकिन मत देने वाले को किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है

प्रखर डेस्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी ने बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। बता दे कि जनहित याचिका में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी के बीच कराए जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कोरोना से अगर कोई चुनाव कर्मी की मौत होती है, तो उसे 50 लाख मुआवजे की राशि दी जाएगी। इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पूछा है कि अगर चुनाव में कार्य करने वाले कर्मियों की मौत होती है तो उन्हें 50 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अपने अमूल्य मत का प्रयोग कर विधायक को मतदाता चुनते हैं, उनके लिए सरकार एवं चुनाव आयोग ने क्या सुविधा दी है? अगर मत देते समय किसी नागरिक कोरोना होता है और उससे उसकी मौत हो जाती है, तो उसे मुआवजे की राशि क्यों नहीं दी जा सकती? अगर चुनाव कराने वाले कर्मी को मुआवजा दिया जा सकता है तो लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करने वाले मतदाता को भी मुआवजा देना चाहिए। इस पर जनहित याचिका डालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।